उल्लेखनीय है कि किशन जी डीहा निवासी ग्राम डीहा थाना रेढऱ जालौन को उरई रेलवे स्टेशन से कचहरी ले जाते समय बीस फरवरी 2002 को हत्या कर दी गई थी। वारदात के दौरान पुलिस फायङ्क्षरग में एक युवक की मौत हो गई थी। बाद में सिपाही अरविन्द कुमार ने उरई कोतवाली में जयराम, लक्ष्मण, जगत सोनी, सुभाष, राजकुमार, वीरेन्द्र, मंगल सिंह राजपूत व कप्तान सिंह राजपूत के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में कप्तान के साथ उनके भाई लक्ष्मण और मंगल सिंह भी नामजद किए गए थे। शनिवार को विशेष न्यायाधीश डकैती संजय कुमार ने साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर सिर्फ विधायक कप्तान सिंह राजपूत व उनके बड़े भाई लक्ष्मण सिंह राजपूत को दोषी करार दिया। इस मामले में सजा सोमवार को सुनाई जाएगी। दोषी करार पाए जाने के बाद कड़ी सुरक्षा में विधायक कप्तान सिंह राजपूत व उनके भाई लक्ष्मण सिंह को जेल भेज दिया गया।
Source: Hindi News and Newspaper