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Friday, 13 May 2016

राहुल, केजरी को SC का झटका, चलता रहेगा आपराधिक अवमानना का केस

सुप्रीम कोर्ट ने आज राहुल, केजरीवाल और स्वामी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि भारतीय दंडसंहिता की धारा 499 और 500 संवैधानिक है। कोर्ट के इस फैसले के बाद इन तमाम नेताओं पर विभिन्न निचली अदालत में चल रहे अपराधिक अवमानना के मुक़दमों पर रोक नहीं लगेगी।

इनके ख़िलाफ़ दायर मामलों में विभिन्न अदालतों में अब सुनवाई होगी। इस धारा को हटाने के लिये सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तमाम याचिकाकर्ताओं के खिलाफ देश के विभिन्न अदालतों में दायर अपराधिक अवमानना के मामलों की सुनवाई पर रोक लगा दी थी। आज के आदेश के बाद अब उन तमाम मुक़दमों की सुनवाई दोोबारा हो सकेगी।

हालांकि अभी भी उन तमाम मुक़दमों की सुनवाई पर अगले 8 हफ़्तों तक तकनीकी कारणों से रोक क़ायम रहेगी।इस फैसले को सुनाते हुये जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा की संविधान की धारा 19 (1) A में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है पर पर ये पूर्ण अधिकार नहीं है और व्यक्ति के सम्मान की रक्षा के लिये कुछ चेक-बैलेंस का होना आवश्यक है।  Read more http://www.jagran.com/

Wednesday, 27 November 2013

Husband Supports to Gangrape Wife

rape
लखनऊ। हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए बरेली में एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी का गैंगरेप करवाया। बरेली के नवाबगंज में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर एक महिला के साथ पति व ससुर की सहमति से देवर और ननदोई ने चार दिन तक बंधक बनाकर गैंगरेप किया। इसके बाद उसे घर से निकाल दिया। पीड़िता ने आठ लोगों के खिलाफ नवाबगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

रिपोर्ट के अनुसार नवाबगंज निवासी एक युवती का विवाह इसी वर्ष पांच अप्रैल ग्राम फाजिलपुर के बेचेलाल के पुत्र हरीश कुमार के साथ हुआ था। विवाह के बाद पति हरीश कुमार, ससुर बेचेलाल व ननद दहेज के रूप में एक लाख रुपये की मांग करने लगे। विवाहिता ने दहेज की मांग पूरी करने में असमर्थता जताई तो उसका उत्पीड़न शुरू किया गया। विवाहिता का आरोप है कि उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया, फिर पति व ससुर की राय से देवर मोहन लाल व राकेश कुमार तथा ननदोई सुनील कुमार और बाबूराम ने चार दिन तक उसके साथ गैंगरेप किया। जब विरोध किया तो पति व ससुर ने मारपीट कर घायल कर दिया। विवाहिता ने इसकी जानकारी किसी तरह परिवारवालों तक पहुंचाई, लेकिन ससुरालवालों ने उसे किसी से मिलने नहीं दिया। छह नवंबर को उसे घर से भी निकाल दिया।

इसके बाद पीड़ित ने पति हरीश कुमार, बेचे लाल, रामश्री, मोहनलाल, राकेश कुमार, सुनील, हरपाल व बाबूराम के खिलाफ थाना नवाबगंज में रिपोर्ट दर्ज करायी है। पुलिस ने विवाहिता का मेडिकल कराकर जांच शुरू कर दी है।