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Wednesday, 30 March 2016

सड़क दुर्घटना में मदद करने वालों को पुलिस नहीं करेगी परेशानः सुप्रीम कोर्ट

सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों की मदद करने वाले लोगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अाज केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी। इससे पहले सड़क दुर्घटना में मदद करने वालों को पुलिस या अन्य प्राधिकरण की अोर से परेशान किया जाता था।

न्यायमूर्ति वी गोपाल गौड़ा और अरुण मिश्रा ने केंद्र सरकार से कहा कि इन दिशानिर्देशों का व्यापक प्रचार करने की जरूरत है ताकि संकट के समय लोग दूसरों की मदद करने के लिए अागे अाएं अौर किसी अधिकारी द्वारा प्रताड़ित न हो।

यह है दिशा-निर्देश में

- सड़क दुर्घटना में मदद करने वालों को पुलिस परेशान नहीं करेगी
- उन्हें कानूनी दावंपेंच में नहीं उलझाया जाएगा
- दुर्घटना के मामले में चश्मीदद पीडित को अस्पताल पहुंचाने के बाद जा सकेगा
- उसे पुलिस नाम पता देने के लिए मजबूर नहीं करेगी
- सभी अस्पताल किसी भी व्यक्ति को नहीं रोकेगा न ही उसे पैसे देने और न ही पुलिस केस दर्ज कराने के लिए कहेगा
- पुलिस उसे जबरन गवाह नहीं बनाएगी
- बाद मे व्यक्ति वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए कोर्ट में गवाही दे सकता है
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदेश का पालन न करने वाले पुलिस कर्मियों और अस्पतालों के खिलाफ कारवाई होगी
- केंद्र इस आदेश को जनता तक पहुंचाने के लिए कदम उठाए
इन आदेशों के बाद दुर्घटना में घायल लोगों की मदद करने और अस्पताल पहुंचाने वाले लोगों को पुलिस जांच के नाम पर परेशान और उन्हें लंबी कानूनी प्रक्रिया से छुटकारा मिलेगा। गौरतलब है कि सेव लाइफ फाउंडेशन नामक संगठन ने 2012 में याचिका दाखिल कर कहा था कि सड़क पर लोग इसलिए जख्मी लोगों की मदद नहीं करते क्योंकि फिर पुलिस उन्हें परेशान करती है। इसके बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसके लिए गाइडलाइन जारी की थी।

Friday, 1 November 2013

SC Allows Roy to go Abroad with Caveat


नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में बदलाव करते हुए सहारा समूह के मुखिया सुब्रत राय को विदेश जाने की इजाजत दे दी है। इससे पहले कोर्ट ने आदेश दिया था कि जब तक सहारा समूह सेबी को 20,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों के कागजात नहीं सौंप देता तब तक सहारा प्रमुख देश से बाहर नहीं जा सकेंगे।

आदेश में बदलाव के लिए दायर की गई समूह की याचिका पर न्यायाधीश के. एस राधाकृष्णन और जे. एस खेहर की पीठ ने विचार किया। सुब्रत राय के वकील सीए सुंदरम ने कहा कि पीठ ने याचिका मंजूर कर राय को विदेश जाने की इजाजत दे दी है। साथ ही, अदालत ने कहा है कि यदि समूह तीन सप्ताह के भीतर संपत्तियों के कागजात बाजार नियामक को नहीं सौंपेगा, तो सुब्रत राय के विदेश जाने पर रोक लागू रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट के 28 अक्टूबर के आदेश में एक गलती का हवाला देते हुए सहारा ने 29 अक्टूबर को कोर्ट से दोबारा गुहार लगाई थी। समूह ने दलील दी थी कि 28 अक्टूबर को खुली अदालत में पारित हुए आदेश और कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए गए आदेश में अंतर है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि समूह आंख-मिचौली का खेल खेल रहा है। इस मामले में उस पर अब और विश्वास नहीं किया जा सकता। समूह निवेशकों की रकम बाजार नियामक को सौंपने से बच नहीं सकता।